उत्तराखंड में लोहड़ी पर राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का बड़ा तोहफा, डीए में 4 फीसद बढ़ोत्तरी का आदेश जारी
देहरादून। राज्य सरकार ने कर्मचारियों की महंगाई भत्ता बढ़ोत्तरी वाली मांग पूरी कर ली है। अब राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 42 नहीं बल्कि 46 फीसद मिलेगा। यानी राज्य कर्मचारियों को 4 फीसद महंगाई भत्ते की सौगात देते हुए सरकार ने हर कर्मचारी की वेतन में हजारों का इजाफा किया है। इसका लाभ सभी राजकीय कर्मचारियों, शिक्षकों एवं अखिल भारतीय सेवा से जुड़े कार्मिकों को मिलेगा। यह लाभ कर्मचारियों और कार्मिकों को 1 जुलाई 2023 से मिलेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य कर्मचारियों की हर मांग को सुनने के साथ ही समय पर पूरी कर रहे हैं। कुछ समय पहले पदोन्नति समेट महत्वपूर्ण मांग पर आदेश जारी हो चुके हैं। अब सरकार ने आज महंगाई भत्ता (DA)सम्बंधी मांग पूरी कर दी है। वित्त विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि 7वें वेतनमान का लाभ ले रहे सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 42 फीसद से सीधे 46 फीसद की बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। महंगाई भत्ते में ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी इजाफा होने से सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार ने आदेश में कहा कि जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता मिलने से कर्मचारियों को एक मुश्त एरियर के रूप में मिलेगा। जबकि जनवरी 2024 से हर माह सेलरी के साथ महंगाई भत्ता मिलेगा।
मुख्यमंत्री धामी ने राज्य कर्मचारियों को दी महंगाई भत्ते की सौगात
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सौग़ात दी गई है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मौजूदा महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी करते हुए अब 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही प्रदेश के पेंशनधारकों को भी चार प्रतिशत बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री धामी की सहमति के बाद शासन द्वारा इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि उक्त कार्मिकों को 01 जुलाई, 2023 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। 01 जनवरी, 2024 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नकद भुगतान की जायेगी। उक्त वर्णित शतों एवं पूर्व में वर्णित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत मंहगाई भत्ता उत्तराखण्ड राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।