अपराधउत्तराखंडकोर्ट का निर्णय

बड़ी खबर…..उत्तराखंड में स्मैक तस्कर को 10 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना

देहरादून। उत्तराखंड में एक स्मैक तस्कर को कोर्ट ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तस्कर पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इधर, पुलिस की मजबूत विवेचना और ठोस पैरवी का नतीजा है कि कोर्ट ने तस्कर के खिलाफ मिले पर्याप्त साक्ष्य पर यह फैसला सुनाया है।

पौड़ी पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, ठोस साक्ष्य संकलन एवं प्रभावी पैरवी का नतीजा है कि स्मैक तस्कर को उसके कर्मों की सजा मिली है। आज विशेष सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने स्मैक तस्कर को 10 वर्ष के कठोर कारावास से दोषसिद्ध करते हुये 1 लाख के जुर्माने से किया दण्डित। जानकारी के मुताबिक 23 फरवरी 2020 को जनपद की कोतवाली कोटद्वार पर उनि ओमप्रकाश (तत्कालीन नियुक्ति थाना कोटद्वार) द्वारा मय पुलिस कर्मियों के कौड़िया बैरियर पर चैकिंग के दौरान एक युवक मोहित कुमार को 6.90 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर कोतवाली कोटद्वार पर मु0अ0सं0- 54/2020, धारा- 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कराया गया। तत्पश्चात विवेचना महिला उपनिरीक्षक भावना भट्ट (तत्कालीन नियुक्ति थाना कोटद्वार और वर्तमान में चौकी इंचार्ज नैनीडांडा) द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचक के द्वारा विवेचना में गवाहों के बयान, घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार करते हुये बरामद माल को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला देहरादून भेजा गया। विवेचना में सम्पूर्ण कार्यवाही एवं ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर विवेचक द्वारा अभियुक्त मोहित कुमार के विरुद्ध  06 जनवरी 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। आज विशेष सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 07 गवाह पेश किये गये।  विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियुक्त मोहित कुमार को ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा-8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुये 10 (दस) वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियुक्त जुर्माना अदा न करने पर 01 साल के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भोगेगा।

नाम पता दोषसिद्ध अभियुक्तः-

मोहित कुमार (उम्र -24 वर्ष) पुत्र जसपाल सिंह. निवासी वार्ड़ न0 5 मोलगोदाम रोड़ गाड़ीघाट झूलापुल पौड़ी गढ़वाल।

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