बड़ी खबर…देशभर में करोड़ों की जमीन फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड दून में गुर्गों के साथ गिरफ्तार
देहरादून। दून पुलिस ने देशभर में करोड़ों की जमीन फर्जीवाड़े के नाम से प्रसिद्ध बाबा अमरीक सिंह गैंग के मास्टरमाइंड समेत गुर्गों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी बाबा को जमीन दिलाने के नाम पर राजपुर थाने में दर्ज करीब 15 करोड़ों के फर्जीवाड़े में शामिल थे। इसके साथ ही पुलिस आरोपियों को शह देने वाले आकाओं की तलाश है। जबकि पूछताछ में कुछ सफेदपोश भी पुलिस की रडार पर आ गए हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि देश के कई राज्यों में जमीनी धोखाधड़ी में सक्रिय बाबा अमरीक सिंह गिरोह ने दून के कई लोगों से करोड़ों का फर्जीवाड़ा किया है। कुछ ऐसे ही एक मामला राजपुर पुलिस थाने में 21 मार्च 2024 को वादी गोविन्द पुण्डीर द्वारा तहरीर देखकर दर्ज कराया है। तहरीर में पीड़ित ने कहा कि अगस्त 2023 में अमजद अली पुत्र युनुस अली निवासी मकान नं0 99, कमलेश्पुर, छुटमलपुर देहरादून रोड़ हाल निवासी जोहड़ी गांव सिनौला राजपुर देहरादून जो कि पूर्व में जाखन में वेल्डिंग का कार्य करता था। आरोपी अदनान नाम के एक व्यक्ति के साथ उनके बड़े भाई उपेन्द्र थापली से मिला। आरोपी ने बताया कि बुढ़ादल समिति नादेड, महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े बाबा अमरीक सिंह स्कूल व आश्रम बनाने के लिए जमीन देख रहे है। लेकिन उसने एक शर्त रखी कि क्रय की जाने वाली जमीन की मिट्टी पहले बाबा को उपलब्ध करानी होगी। बाबा क्रय की जाने वाली जमीन की मिट्टी जांचते हैं और फिर जमीन खरीदते हैं। पुलिस के अनुसार वादी द्वारा अमजद अली के कहे अनुसार तीन जमीनों के मिट्टी उन्हें उपलब्ध करा दी।
आरोपियों ने ऐसे बिल्डर को लिया झांसे में
थानाध्यक्ष राजपुर पीडी भट्ट ने बताया कि पीड़ित ने तहरीर में कहा कि अगस्त 2023 के दूसरे सप्ताह में अमजद अली, अदनान के साथ दोबारा उसके पास आया और कहा की जो मिट्टी उनके द्वारा दी गई थी, वह पास नहीं हुई है। दिनांक 18 सितंबर 2023 को अमजद अली, राम अग्रवाल, सचिन गर्ग उर्फ छोटा काणा, मुकेश गर्ग उर्फ बड़ा काणा, सुमित बंसल, अर्जुन शेखावत, रणवीर, अदनान आदि सभी लोग वादी के पास पुरकुल गाँव, देहरादून आये। आरोपियों ने कहा कि कुछ किसान कनराल हरियाणा में अपनी जमीन बेच रहे हैं। वहां की मिट्टी बाबा ने पास कर दी है। इस पर वादी को झांसा दिया कि यदि उक्त जमीन का वह बयाना कर लें ताकि वे उसे आगे बाबा को बेच सकें। आरोपियों ने कहा कि वह लोग बाबा की संस्था में कार्य करने के कारण उक्त जमीन की सीधी खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे में वादी को अपने साथ साझेदार बनने तथा उक्त जमीन की खरीद फरोख्त में मोटा मुनाफा होने का लालच दिया गया। इस पर वादी द्वारा उक्त लोगो पर विश्वास कर अलग-अलग समय पर उन्हें लगभग 15 करोड रुपये दे दिए हैं।
ऐसे फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा
पुलिस को वादी ने बताया कि जब वह उक्त भूमि की रजिस्ट्री कराने करनाल हरियाणा पहुंचा तो भूमि के मालिक किरनपाल एवं उनके सहयोग सुखराम पाल ने उन्हें अपने भाई की तबियत खराब होने तथा उसके आईसीयू में भर्ती होने की बात बतायी। उसके पश्चात वादी की मुलाकात बाबा अमरीक सिंह से उसके सहयोगीयो के माध्यम से हुई तथा उनके द्वारा बताया गया कि जब तक तीनो भाई साथ नही आयेंगे तब तक रजिस्ट्री नही हो पायेगी।
इनकम टैक्स रेड की रची फर्जी कहानी
आरोप है कि जब दूसरी बार वादी रजिस्ट्री कराने के लिए हरियाणा जाने के लिये तैयार हुआ तो किरणपाल द्वारा उसे फोन करके बताया कि बाबा को पैसे के साथ इन्कम टैक्स व पुलिस ने पकड़ लिया है। अब पुलिस और इनकम टैक्स वाले बदले में 6 करोड़ रुपये मांग रहे है। आरोपी ने 03 करोड़ रुपये स्वयं देने तथा तीन करोड की व्यवस्था वादी से करने को कहा गया। साथ ही डर दिखाया कि पैसों का इंतजाम न होने पर मामला इन्कम टैक्स में जाने तथा पूर्व में दिया गया पूरा पैसा जब्त हो जाएगा। वादी उनकी बातो पर विश्वास कर समय-समय पर उन्हें तीन करोड रु0 का और भुगतान किया गया। लेकिन फिर भी आरोपियों ने वादी को रजिस्ट्री कराने को टालते रहे।
यहां ट्रांसफर करते थे करोड़ों की रकम
जब वादी द्वारा अभियुक्तों के संबंध में और अधिक जानकारी की तो पता चला कि शरद गर्ग व साहिल के खातों के माध्यम से भेजे गये रुपये को मनी ट्रांसफर वाली कम्पनी के माध्यम से अप्रत्यक्ष तौर पर रुपये प्राप्त कर संजय गुप्ता, संजीव गर्ग, रणवीर व अन्य गिरोह के सदस्यों को पहुंचाते थे। उक्त सभी अभियुक्तों द्वारा गिरोह बनाकर उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखण्ड आदि राज्यो में इसी प्रकार से कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इसी आधार पर पुलिस ने थाना राजपुर में तत्काल संबंधित धाराओ में अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचना प्रारम्भ की गयी।
विवेचन में सामने आया 18 मुकदमों का आपराधिक इतिहास
राजपुर थाने में दर्ज अभियोग की विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि धोखा धड़ी में लिप्त उक्त सभी अभियुक्तगणों का एक लम्बा आपराधिक इतिहास है । जिनके विरुद्ध देश के अलग अलग राज्यो में धोखाधड़ी के कई अभियोग पंजीकृत हैं। इन्हीं मुकदमों में मु0अ0सं0 76/2024 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि0 थाना राजपुर देहरादून, मु0अ0स0 35/2024 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि0 थाना बसंत विहार देहरादून, मु0अ0सं0 416/2023 धारा 379/420 थाना जगाधरी यमुनानगर हरियाणा, मु0अ0सं0 159/2023 धारा 420/467/468/471/120बी/406/504/506 भादवि0 थाना नागल सहारनपुर उ0प्र0, मु0अ0सं0 453/2022 धारा 420/467/468/471/120बी/507 भादवि0 थाना कोतवाली देहात सहारनपुर उ0प्र0, मु0अ0सं0 396/2022 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि0 कोतवाली देहात सहारनपुर उ0प्र0, मु0अ0सं0 491/2022 धारा 420/406 भादवि0 थाना देवबन्द सहारनपुर उ0प्र0, मु0अ0सं0 480/2023 धारा 420/406/342/506 भादवि0 थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर उ0प्र0, मु0अ0सं0 226/2023 धारा 420/406/504/506/120बी भादवि0 थाना सरदना मेरठ उ0प्र0, मु0अ0सं0 592/2023 धारा 174-ए भादवि0 जगाधरी यमुनानगर हरियाणा, मु0अ0सं0 599/2023 धारा 174-ए भादवि0 जगाधरी यमुनानगर हरियाणा, मु0अ0सं0 165/2023 धारा 420/467/468 भादवि0 थाना गंगौह सहारनपुर उ0प्र0, मु0अ0सं0 189/2023 धारा 452/506 भादवि0 थाना यमुनागर सिटी हरियाणा, मु0अ0सं0 673/2022 धारा 420/120बी/406 भादवि0 थाना भगवानपुर हरिद्वार, मु0अ0स0 355/2022 धारा 420/120बी भादवि0 थाना कुतुबशेर सहारनपुर उ0प्र0, मु0अ0सं0 176/2022 धारा 120बी/406/420 भादवि0 थाना पंजोखरा अम्बाला, मु0अ0सं0 407/2023 धारा 148/149/285/323/336/506 भादवि0 व 25 आर्म्स एक्ट थाना छप्पर यमुनानगर हरियाणा, मु0अ0सं0 160/2023 धारा 420/467/468/471/120बी/504/506/406 भादवि0 थाना नागल सहारनपुर उ0प्र0
पुलिस को ऐसे मिली गिरफ्तारी में कामयाबी
उक्त अभियोग में अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु एसएसपी देहरादून अजय सिंह द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए अलग-अलग टीमो का गठन किया गया तथा टीमो को हरियाणा, उ0प्र0 पंजाब, हिमाचल प्रदेश व अन्य संभावित स्थानों पर अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु रवाना किया गया। गठित टीमो द्वारा लगातार अभियुक्तों की तलाश हेतु संभावित स्थानों पर छापेमारी की कार्यवाही की गयी परन्तु अभियुक्त लगातार अपनी गिरफ्तारी से बच रहे थे, पुलिस द्वारा अभियुक्त संजय गुप्ता उर्फ राम अग्रवाल, अमजद अली पुत्र यूनुस अली, संजीव कुमार उर्फ सुमित बंसल के विरुद्ध मा० न्यायालय से गैर जमानती वारण्ट प्राप्त किये गए, तथा मैनुअल पुलिस के आधार पर दिनांक 19 जुलाई 2024 को अभियोग में वांछित अभियुक्त अमजद अली को ग्राम तेलपुर थाना रामपुर में मुख्य हाईवे के पास बिना न0 वाली XUV 300 से गिरफ्तार किया गया तथा अभि0 सरद गर्ग व साहिल को बाद पूछताछ साक्ष्य संकलन कर गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तो से पूछताछ में पुलिस टीम को अन्य अभियुक्तों के संबंध महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है, जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस की गैर प्रान्त में दबिश जारी है।
गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम पता
अमजद अली पुत्र युनुस अली निवासी ग्राम कमेशपुर पो0 छुटमलपुर थाना फतेहपुर सहारनपुर उ0प्र0 उम्र 37 वर्ष, शरद गर्ग पुत्र संजीव गर्ग निवासी अमर विहार कालोनी थाना जगादरी जनपद यमुना नगर हरियाणा उम्र 23 वर्ष, साहिल पुत्र संजय कुमार निवासी अमर विहार कालोनी थाना जगादरी जनपद यमुना नगर हरियाणा उम्र 25 वर्ष ।
पुलिस टीम में ये रहे शामिल
थानाध्यक्ष थाना राजपुर पीडी भट्ट, दरोगा प्रवेश रावत, संदीप कुमार, सिपाही सुशील पाल, थाना राजपुर तथा पुलिस टीम थाना बसन्त बिहार में थानाध्यक्ष महादेव उनियाल, दरोगा महिपाल सिंह, सिपाही अनुज, शार्दुल थाना बसंतविहार, एसओजी टीम में दरोगा लोकेन्द्र बहुगुणा, सिपाही ललित, आशीष आदि शामिल थे।