खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर होटल संचालक पर एक लाख का जुर्माना

देहरादून। जनपद टिहरी गढ़वाल में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए धनोल्टी क्षेत्र स्थित एक होटल संचालक पर ₹1 लाख का अर्थदंड लगाया है। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल शैलेन्द्र सिंह नेगी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टिहरी द्वारा 25 जुलाई 2025 को कोकियालगांव स्थित M/S Haut Monde Hill Stream Resort का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान होटल परिसर में खाद्य सुरक्षा मानकों से संबंधित कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। जांच में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री का उपयोग, अस्वच्छ तरीके से खाद्य पदार्थों का भंडारण, खाद्य सामग्री पर निर्माण एवं उपयोग तिथि अंकित न होना, परिसर में कीटों की मौजूदगी तथा खाद्य लाइसेंस की प्रति उपलब्ध न होना जैसी खामियां सामने आईं। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों का परीक्षण किया गया, जिसके उपरांत होटल के पर्सन इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया।
न्याय निर्णायक अधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी ने दोषी पक्ष पर कुल ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए निर्धारित समयावधि के भीतर धनराशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तय समय में जुर्माना जमा न करने पर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने कहा है कि जनपद में खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
