देहरादून। उत्तराखंड में एक ही संस्थान में डटे शिक्षक और कर्मचारियों पर ट्रांसफर की तलवार लटक गई है। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने आज कड़ा आदेश जारी कर कहा कि एक ही स्थान पर चार साल से डटे शिक्षकों और कर्मचारियों को अनिवार्य ट्रांसफर के दायरे में लाया जाएगा। इस आदेश से विभिन्न संस्थानों (यथा सीमैट, एस.सी.ई.आर.टी. बोर्ड कार्यालय, डायट आदि में डटे शिक्षकों ऑक्ट कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए डीजी का पूरा आदेश……..
कार्यालय आदेश
उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 1 / 120994 / 2023/XXX (2)/ E-33080, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 10 मई, 2023 के प्रस्तर-4 के अनुसार निम्नलिखित कार्यवाही की जानी है:-
(4) स्थानान्तरण अधिनियम की धारा – 7 (घ) से आच्छादित कार्मिकों को दुर्गम में स्थानान्तरण से छूट होने के कारण कतिपय कार्मिकों की सुगम क्षेत्र के एक ही कार्यालय में वर्षों से कार्यरत होने की स्थितियां उत्पन्न हो रही है। अतः निर्णय लिया गया है कि स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 7 (घ) (दो) में उल्लिखित श्रेणी से आच्छादित कार्मिकों को सुगम के एक कार्यालय/जनपद में चार वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त सुगम के दूसरे निकटवर्ती कार्यालय / जनपद जहां पद रिक्त हो, स्थानान्तरित किया जा सकेगा। पद रिक्त न होने की दशा में उक्त श्रेणी के दो कार्मिकों को पारस्परिक रूप से स्थानान्तरित किया जा सकता है।
संज्ञान में आया है कि कतिपय शिक्षक (प्रवक्ता, स.अ. एल.टी., स.अ. प्रारम्भिक ) व कार्मिक विभिन्न संस्थानों में कई वर्षों से कार्यरत हैं, किन्तु उनके नाम पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं है, के दृष्टिगत निर्णय लिया गया है कि कोई भी शिक्षक कार्मिक, जो विभिन्न संस्थानों (यथा सीमैट, एस.सी.ई.आर.टी. बोर्ड कार्यालय, डायट आदि) में 04 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं, उन्हें अनिवार्यतः स्थानान्तरित किया जायेगा, किन्तु ऐसे स्थानान्तरित शिक्षक को किसी भी दशा में एस.सी.ई.आर.टी. व डायट में पदस्थापित नहीं किया जायेगा। साथ ही यदि ऐसे शिक्षक पात्रता सूची में सम्मिलित होने से छूटे हों तो उन्हें तत्काल पात्रता सूची में सम्मिलित कर उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड