
देहरादून। थाना बहादराबाद ने कोतवाली ज्वालापुर पर दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 425/23 धारा 365, 376 आईपीसी में ज्वालापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त समीर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।पीड़िता के मेडिकल व 161 के बयानों के आधार पर उक्त मुकदमे में धारा 376 (2) (ढ), 312 आईपीसी व पोक्सो अधिनियम की बढ़ोतरी की गई थी।
इसी प्रकरण में दिनांक 07 जून को थाना बहादराबाद पर आशुतोष निवासी ज्वालापुर ने अभियुक्त समीर व भारत हॉस्पिटल कलियर रोड के संचालक अरमान मालिक व डॉक्टर शाहवेज के विरुद्ध उसकी बहन का जबरन गर्भपात कराने संबंधी मुकदमा दर्ज कराया गया था। जांच में पाया गया कि समीर और अस्पताल प्रबंधक तथा डॉक्टर एक दूसरे के परिचित थे जिन्होंने योजना के तहत उक्त युवती का गर्भपात बिना उसकी सहमति से करने के लिए उसको अस्पताल में भर्ती किया था तथा उसको गर्भपात कराने वाली दवाइयां दी। साथ ही अस्पताल का licence पिछले 2 साल से renewal भी नहीं हुआ है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार के निर्देशित क्रम में थाना बहादराबाद पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आज 09 जून को दोनो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गई।
नाम पता अभियुक्त
– अरमान मलिक उर्फ फरीद पुत्र फारुख निवासी अलीपुर थाना बहादराबाद हरिद्वार *(संचालक)*
– शाहवेज पुत्र मुनफेद निवासी लिबारेड़ी थाना मंगलौर हरिद्वार *(डाक्टर)*