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उत्तराखंड के रिसोर्ट स्वामी उड़ा रहे नियमों का मखौल, पुलिस की कार्रवाई भी सिर्फ औपचारिक

देहरादून। उत्तराखंड में रिसोर्ट संचालक नियमों का मखौल उड़ा रहे हैं। देर रात तक डीजी का शोरगुल के अलावा रिसोर्ट में कई तरह नियम तोड़ रहे हैं। ऋषिकेश क्षेत्र के पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार जिले की सीमा से लगे कई रिसोर्ट में हर दिन कोई न कोई बवाल होता रहता है। जहां पुलिस तो पहुंचती, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ औपचारिक ही होती है। उधर, कुछ इस तरह के मामले में पौड़ी पुलिस ने भी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे तीन रिसोर्ट संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

पौड़ी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लक्ष्मणझूला क्षेत्र में पड़ने वाले रिजॉर्टो में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों से शांति भंग होने की सूचना प्राप्त होते ही, पौड़ी पुलिस ने की त्वरित कार्यवाही| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे को जनपद के थाना लक्ष्मणझूला क्षेत्रान्तर्गत आश्रमों के आसपास स्थित रिजॉर्टो में कुछ रिजॉर्ट स्वामियों द्वारा ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग कर तीव्र ध्वनि से शांतिभंग करने की शिकायत प्राप्त हुई| शिकायत प्राप्त होते ही  गत दिवस रात्रि* को प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मणझूला के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए लक्ष्मणझूला स्थित आश्रमों के आस-पास के रिजॉर्टो को भौतिक रूप से चैक किया तो पाया कि *कतिपय रिजॉर्ट स्वामियों द्वारा रात्रि 10:00 बजे* के पश्चात भी *तीव्र ध्वनि में लाउडस्पीकर बजाकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्गत गाइडलाइंस का उल्लंघन* किया जा रहा है। जिसके क्रम में *03 रिजॉर्ट स्वामियों के उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा-83* के अन्तर्गत चालान कर माननीय न्यायालय प्रेषित किए गए। ध्वनि विस्तारक यंन्त्रों का प्रयोग कर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्गत गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले होटल एवं रिजॉर्ट स्वामियों के विरुद्ध कार्यवाही लगातार जारी है।

उल्लंघन कर्ताओं का विवरण

1.एमआर रिसोर्ट के स्वामी आकाश
2.इंडिया एडवेंचर के स्वामी श्रीमती तुलसी
3.लाइट इन रिसोर्ट के स्वामी मोनू

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