हरिद्वार में बुज़ुर्ग दंपत्ति उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने पुलिस को दिए मुकदमा दर्ज करने के आदेश

हरिद्वार। श्यामपुर पुलिस की लापरवाही पर न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय रोहित कुमार पांडेय की अदालत ने सख्ती दिखाते हुए आदेश दिया कि बुज़ुर्ग दंपत्ति के घर ताला तोड़कर घुसपैठ की घटना में श्यामपुर थानेदार को तत्काल FIR दर्ज की जाए और प्रभावी जांच सुनिश्चित हो। अदालत के आदेश के बाद ही 18 सितम्बर 2025 को पुलिस ने FIR दर्ज की।
घटना 26 जुलाई 2025 को चंडी मंदिर, चंडीघाट क्षेत्र में 70 वर्षीय कांती देवी और 75 वर्षीय रमेश चंद्र लखेड़ा के घर का ताला तोड़कर अज्ञात लोग भीतर घुस आए। परिवार ने उसी दिन थाने में सूचना दी, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। इसके बाद 27 जुलाई को लिखित शिकायत डाक से भेजी गई और 31 जुलाई को SSP को भी पत्र भेजा गया, फिर भी पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
परिवार ने लगातार निवेदन किया कि पुलिस गीतांजलि गिरी के घर की CCTV फुटेज खंगाले। अदालत ने भी इस पर रिपोर्ट मांगी, लेकिन श्यामपुर पुलिस न तो घटनास्थल पर गई और न ही फुटेज की जाँच की। पुलिस ने 21 अगस्त को रिपोर्ट दी कि “गीतांजलि गिरी के घर पर 5–7 दिन का बैकअप है,” परंतु फुटेज देखने की कोशिश तक नहीं की गई।
पुलिस की ढिलाई पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने 18 सितम्बर को स्पष्ट आदेश दिया कि FIR दर्ज की जाए और जांच प्रभावी व निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाई जाए। अदालत के हस्तक्षेप के बाद ही पुलिस ने मामला दर्ज किया।
इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। समय रहते कार्रवाई और CCTV की जांच की जाती तो संभवतः आरोपी तक आसानी से पहुंचा जा सकता था। पीड़ित परिवार अब अदालत की निगरानी में न्याय की उम्मीद कर रहा है।