
देहरादून। अंकिता हत्याकांड में एसआईटी ने आरोपी पुलकित आर्य और उसके साथियों पर दर्ज मुकदमे में यौन उत्पीड़न और वैष्यवृत्ति कराने की धाराएं बढ़ा दी है। इस सम्बंध में पुलकित आर्य के रिसोर्ट में मिले साक्ष्य को विधि प्रयोगशाला भेज दिए हैं। इधर, पहले से दर्ज मुकदमे में एसआईटी विवेचना तेज कर दी है।
यमकेश्वर क्षेत्र स्थित गंगा भोगपुर में वंतरा रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों ने रिसोर्ट में रेसेप्सनिस्ट का काम करने वाली अंकिता भंडारी की हत्या कर लाश चीला बैराज में फेंक दिया था। आरोपियों की निशानदेही पर चीला से अंकिता की बॉडी एसआईटी ने रिकवर कर ली थी। इसके अलावा आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के बाद मुकदमे से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए। इसी आधार पर एसआइटी ने आज उक्त मुकदमे में दो और महत्वपूर्ण धाराएं बढ़ा दी है। एसआईटी के अनुसार महत्वपूर्ण गवाहों के आधार पर पुलकित और उनके धारा-354 (क) भा0द0वि0 एवं अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम एक्ट की धारा-5 की बढोत्तरी की गयी है। अभियोग से सम्बन्धित कब्जे लिये सभी बरामद साक्ष्य प्रदर्श/ माल जिन्हें विधि प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजा गया है, के परीक्षण परिणाम को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। वर्तमान में विवेचनात्मक कार्यवाही जारी है।