आदेश संशोधितउत्तराखंडसरकार का फैसला

उत्तराखंड में शराब की दुकानें खुलने के समय मे संशोधन, अब थर्टी फर्स्ट को ये रहेगा समय

देहरादून। उत्तराखंड में शराब की दुकानें खुलने को लेकर आबकारी विभाग ने संशोधित आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक थर्टी फर्स्ट और 2 जनवरी तक सिर्फ बार और रेस्टोरेंट ही 24 घण्टे खुले रहेंगे। देशी, अंग्रेजी और बियर की दुकानें पूर्व की भांति आबकरी नीति के अनुसार खुलेंगी। इसे लेकर सचिव आबकारी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।

सचिव आबकारी हरि चंद्र सेमवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखण्ड राज्य में नव वर्ष 2023 में पर्यटन हेतु आने वाले पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत होटल/रेस्टॉरेंट्स को दिनांक 30.12.2022 से 02.01.2023 तक *पर्यटन विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार* निर्धारित ( पर्यटन विभाग द्वारा जारी समयावधि) तक खुले रखने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में उपरोक्त व्यवस्था पर्यटन विभाग द्वारा जारी समयावधि के अनुसार केवल प्रदेश में स्थित बार अनुज्ञापनों हेतु की गयी है। सचिव आबकारी ने यह स्पष्ट किया है कि इसके अतिरिक्त राज्य में स्थित देशी / विदेशी / बीयर की समस्त फुटकर दुकानों की समयावधि आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2022-23 के अनुसार पूर्ववतः ही रहेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button