थराली में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला, सेना कैंटीन के हवलदार गिरफ्तार

देहरादून। जनपद पुलिस की बाल यौन अपराधों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत थराली थाना पुलिस ने एक संवेदनशील मामले में त्वरित और कठोर कार्रवाई की है।दिनांक 05 अक्टूबर 2025 को थराली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पीड़िता की मां द्वारा दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया कि थराली आर्मी कैंटीन में कार्यरत हवलदार रविन्द्र कुमार नाथ ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ गलत नियत से अनुचित आचरण किया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना थराली पुलिस ने बिना विलंब किए आरोपी के विरुद्ध अभियोग संख्या 26/2025 अंतर्गत POCSO अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। धारा 74, भारतीय न्याय संहिता (BNS): यौन अपराधों से संबंधित गंभीर अपराध तथा धारा 7/8, POCSO Act: नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम ने त्वरित दबिश देकर आरोपी हवलदार रविन्द्र कुमार नाथ (तैनात – आर्मी कैंटीन, थराली) को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त से गहन पूछताछ की जा रही है और उसे शीघ्र ही न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चमोली के निर्देशानुसार विवेचना की जिम्मेदारी उपनिरीक्षक सुधा बिष्ट को सौंपी गई है। उनके द्वारा पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण, साक्ष्य संकलन और गवाहों के बयान की प्रक्रिया प्राथमिकता से की जा रही है। चमोली पुलिस ने कहा है कि बाल यौन अपराधों के मामलों में किसी भी स्तर पर नरमी नहीं बरती जाएगी। आरोपी चाहे किसी भी संस्था या पद से जुड़ा हो, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि पीड़िता की सुरक्षा, गरिमा और गोपनीयता बनी रहे, साथ ही पीड़ित परिवार को कानूनी सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श भी उपलब्ध कराया जा रहा है।