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रोड कटिंग में लापरवाही पर जिला प्रशासन सख्त, यूपीसीएल की अनुमति निरस्त

देहरादून।शहर में यातायात व्यवस्था को बाधित करने और रोड कटिंग की शर्तों का उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। आईएसबीटी क्रॉसिंग और सहारनपुर रोड माजरा क्षेत्र में नियमों की अनदेखी कर किए जा रहे रोड कटिंग कार्य पर जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित एजेंसी की अनुमति निरस्त कर दी गई है।

जिलाधिकारी के आदेश पर उप जिलाधिकारी न्याय कुमकुम जोशी के नेतृत्व में गठित जिला प्रशासन की क्यूआरटी टीम ने शहर के प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (पिटकुल) द्वारा निर्धारित शर्तों के विपरीत दिन में रोड कटिंग कराई जा रही है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी, यातायात जाम और सुरक्षा जोखिम का सामना करना पड़ रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 135 केवी आराघर सब-स्टेशन से निर्माणाधीन 132 केवी माजरा-लालतप्पड़ लाइन को भूमिगत केबल के माध्यम से बिछाने के लिए कुल 1996 मीटर लंबाई में रोड कटिंग की सशर्त अनुमति दी गई थी। यह अनुमति 16 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक केवल रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए मान्य थी, लेकिन निरीक्षण में इन शर्तों का उल्लंघन सामने आया।
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने अग्रिम आदेशों तक सभी संबंधित स्थलों पर रोड कटिंग कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही अधीक्षण अभियंता (परियोजना क्रियान्वयन), पिटकुल को निर्देशित किया गया है कि 02 फरवरी की शाम तक सभी प्रभावित मार्गों पर सड़क बहाली (रिस्टोरेशन) सुनिश्चित की जाए।
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि तय समयसीमा तक सड़क बहाली न होने की स्थिति में संबंधित अधिशासी अभियंता सहित जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से शहर में अव्यवस्थित रोड कटिंग पर सख्ती का स्पष्ट संदेश गया है।

 

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