दून में “बिल्डर” ने तैस में आकर लहराया लाइसेंसी शस्त्र, डीएम ने जब्त कर ऐसी निकाल दी पूरी “हेकड़ी”

देहरादून। राजधानी देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र स्थित एटीएस कॉलोनी में दीपावली की रात पटाखा जलाने को लेकर हुए मामूली विवाद ने उस समय गंभीर रूप ले लिया जब एक बिल्डर ने तैस में आकर अपना लाइसेंसी शस्त्र लहराया दिया। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी सविन बंसल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शस्त्र जब्त कर लाइसेंस निलंबित कर दिया। साथ ही, अब लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही भी प्रारंभ करते हुए बिल्डर की पूरी हेकड़ी निकाल दी। डीएम की इस कार्रवाई की चौतरफा चर्चा और जमकर तारीफ़ हो रही है।
जानकारी के अनुसार, दीपावली की रात यानी 19 अक्टूबर 2025 की रात एटीएस कॉलोनी सहस्र धारा रोड में पटाखा जलाने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई थी।विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष के बिल्डर पुनीत अग्रवाल पुत्र मदन मोहन अग्रवाल, निवासी 144-एल, एटीएस कॉलोनी, निकट आईटी पार्क, देहरादून ने गुस्से में आकर अपना लाइसेंसी शस्त्र लहराते हुए दूसरे पक्ष को डराया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने पर सूचना स्थानीय पुलिस व प्रशासन तक पहुंची, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह ने पूरे प्रकरण पर विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी गई।
पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुनीत अग्रवाल का शस्त्र जब्त कर लिया और लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। डीएम ने कहा कि देहरादून में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शस्त्र का दुरुपयोग करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिन शर्तों के अधीन शस्त्र लाइसेंस दिया गया था, उनका उल्लंघन किया गया है, इसलिए निरस्तीकरण की कार्यवाही तय है।
पुलिस रिपोर्ट में क्या कहा गया?
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून अजय सिंह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि थाना प्रभारी रायपुर के माध्यम से उपनिरीक्षक, चौकी प्रभारी मयूर विहार ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.10.2025 को दी थी।
रिपोर्ट में कहा गया कि शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत दोनों पक्षों का धारा 126/135 बीएनएसएस के तहत चालान न्यायालय को प्रेषित किया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि विवाद के दौरान पुनीत अग्रवाल ने अपने लाइसेंसी शस्त्र का प्रदर्शन किया, जो अत्यंत लापरवाहीपूर्ण एवं अनुचित कृत्य है।इसी आधार पर जिलाधिकारी ने लाइसेंस निलंबित कर शस्त्र जब्त करने के आदेश जारी किए।
जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि मामूली विवाद में शस्त्र लहराने की घटना यह संकेत देती है कि भविष्य में भी हथियार के दुरुपयोग की प्रबल संभावना है। ऐसे मामलों में प्रशासन जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। घटना के दोनों पक्षों को डीएम कार्यालय में तलब किया गया है ताकि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शस्त्र रखने का अधिकार जिम्मेदारी के साथ जुड़ा हुआ है।यदि कोई व्यक्ति इसका गलत उपयोग करता है या सार्वजनिक शांति को प्रभावित करता है, तो उसके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम सविन बंसल ने कहा कि देहरादून में कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।
